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रायबरेली में 30 नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो और पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न

गेहूं और फोर्टिफाइड चावल का होगा निःशुल्क वितरण, डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

रायबरेली, 07 नवंबर 2026। जनपद के राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। नवंबर माह का सरकारी खाद्यान्न वितरण शुरू हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 30 नवंबर तक गेहूं और फोर्टिफाइड चावल पूरी तरह निःशुल्क वितरित किया जाएगा। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और सभी पात्र लाभार्थियों तक पूरा राशन पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो, पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 5 किलो

जिलाधिकारी ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो फोर्टिफाइड चावल, यानी कुल 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रत्येक यूनिट पर 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, कुल 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा।

सुबह 8 से दोपहर 12 और फिर 2 से शाम 6 बजे तक वितरण

राशन का वितरण 6 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक निर्धारित किया गया है। उचित दर दुकानों पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक राशन मिलेगा। खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे राशन दुकानों तक पहुंचाया जा चुका है।

आधार प्रमाणीकरण से मिलेगा राशन, 30 नवंबर को ओटीपी की भी सुविधा

लाभार्थियों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण कराकर खाद्यान्न दिया जाएगा। राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। जिन उपभोक्ताओं को आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन प्राप्त करने में परेशानी होगी, उन्हें 30 नवंबर को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा। राशन की पर्ची पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य अंकित होगा।

घटतौली और कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है कि राशन वितरण से पहले प्रत्येक दुकान पर खाद्यान्न के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाए। नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में ही वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। ई-पॉस मशीन और आइरिस स्कैनर को क्रियाशील रखते हुए प्रत्येक दुकान पर कम से कम 10 लाभार्थियों का आइरिस स्कैनर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी कराया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र लाभार्थी को निर्धारित मात्रा से कम या खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न नहीं मिलना चाहिए। घटतौली, कालाबाजारी और राशन की हेराफेरी की शिकायत मिलने पर संबंधित कोटेदार के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राशन संबंधी शिकायत के लिए इन नंबरों पर करें फोन

खाद्यान्न वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता या शिकायत होने पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पूरी वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने और प्रत्येक पात्र परिवार तक उसका हक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

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