रायबरेली में पंचायत निर्वाचक नामावली-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी
नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-2, संशोधन के लिए प्रपत्र-3 और आपत्ति दर्ज कराने के लिए भरना होगा प्रपत्र-4
बीएलओ या एसडीएम कार्यालय में जमा कर सकते हैं आवेदन, जांच के बाद नियमानुसार होगी कार्रवाई
रायबरेली, 2 नवंबर 2026। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, दर्ज विवरण में संशोधन कराने और किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत निर्वाचक नामावली (अंतिम मतदाता सूची)-2026 में अपना नाम शामिल कराने या सूची में किसी प्रकार की त्रुटि ठीक कराने के इच्छुक लोग निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन कर सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9(8) के तहत पंचायतों की मतदाता सूची में नामों का परिवर्धन, संशोधन और विलोपन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
किस काम के लिए कौन सा फॉर्म भरें?
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित अलग-अलग कार्यों के लिए तीन प्रकार के प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं।
- प्रपत्र-2: पंचायत मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए।
- प्रपत्र-3: मतदाता सूची में दर्ज नाम या अन्य विवरण में संशोधन कराने के लिए।
- प्रपत्र-4: मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
कहां जमा करें आवेदन?
इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अथवा उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में अधिकृत कर्मचारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच के बाद नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नामांकन के बाद मतदाता सूची में नहीं होगा बदलाव
जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत निर्वाचक नामावली में संशोधन को लेकर कानूनी प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने जनपद के सभी सामान्य ग्राम निवासियों से अपील की है कि पंचायत निर्वाचक नामावली-2026 में अपना नाम और विवरण जांच लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें।
