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कोरोना सेकेंड वेव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कहा, नाइट कर्फ्यू लगाए जाने पर करे ग़ौर ओ फिक्र

                                   इमरान लईक
                                    @प्रयागराज
क़ौमी रिपोर्टर: पूरे मुल्क में कोरोना की सेकंड वेव के बीच कई सूबों में नाइट कर्फ्यू समेत दूसरी सख्तियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे है। कोरोना के सेकंड वेव से निपटने के लिए सूबे की योगी सरकार के ज़रिये उठाये जा रहे कदमों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और डिस्ट्रिक्ट
ऐडमिनिस्ट्रेशन से सीधे कहा है कि वह इन्हें सख्ती से लागू करें। कोर्ट ने सूबे के सभी डीएम और साथ ही पुलिस से कहा है कि वह सौ फीसद मास्क पहनना,भीड़भाड़ न हो इसके लिए सख्त कदम उठाना और पंचायत इलेक्शन में कंवेसिंग के दौरान प्रोटोकाल के तहत ही उन्हें इजाज़त देना तय करें।उधर सूबे की योगी सरकार से कोर्ट ने कहा कि वैकसिनेशन को लेकर 45 साल से ऊपर वालों की जगह सभी को घर घर टीका लगवाएं।
हाईस्कूल और इंटर के स्टूडेंट को भी एग्जाम के लिए जाने से पहले वैक्सीन की डोज़ दें।कोर्ट ने सूबे की सरकार से कहा है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू पर भी ग़ौर ओ फिक्र करे।कोरोना को लेकर पीआइएल की सुनवाई करते हुए जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यह आर्डर दिए हैं।कोरोना को लेकर इसी पीआइएल में अगली सुनवाई आठ अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये होगी।

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