अन्य

यूपी में पंचायत चुनाव टालने की मांग हाईकोर्ट से खारिज

प्रयागराज, एस ए नसीम, कौमी रिपोर्टर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश मे कोरोना संक्रमण प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव (CHUNAO) टालने की मांग मे दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है।कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी की है।

और हाईकोर्ट ने भी अन्य जनहित याचिका पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किये है।कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के जरूरी सावधानी बरती जायेगी।ऐसे मे चुनाव स्थगित करने की मांग मे दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की जनहित याचिका पर दिया है।

याची अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय व सौम्या आनंद दूबे का कहना था कि प्रदेश मे कोरोना तेजी से फैल रहा है।15अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहा है।कोरोना के बढते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के खिलाफ है।इससे भारी संख्या मे लोगो के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है।जो अनुच्छेद 21के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया कि चुनाव मे जरूरी सावधानी बरती जायेगी।

संबंधित पोस्ट

Le Fisherman tarjoaa rauhallisen tauon kasinohälinästä Uuden pelaajan ensikosketus demo slot Le Fisherman -peliin Yksinkertaisuus nostaa esiin Le Fisherman -pelin viehätyksen Värikäs ulkoasu ja selkeä käyttöliittymä Le Fisherman -slotissa Tauko hektisestä pelitemposta Le Fisherman -demoversiolla

Admin

The Fascinating World of Science: Exploring the Unknown

Admin

Navigating Grosvenor Casino Online feels surprisingly uncomplicated for those new to digital gambling

Admin

Leave a Comment