दिल्ली, 01अक्टूबर, 2026: कुम्भ गर्ल मोनालिसा को लेकर फ़िल्म बनाने वाले रायबरेली के मूल निवासी फ़िल्म निर्देशक सनोज मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने केस को बंद करते हुए मोनालिसा के आरोप को निराधार बताया और सनोज को दोष मुक्त करार दिया है।
पिछले साल मार्च महीने में दिल्ली पुलिस ने रायबरेली के मूल निवासी फिल्म निर्देशक सनोज मिश्र को दुष्कर्म आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी मामले में कथित पीड़िता ने उच्च न्यायालय के जस्टिस कठपालिया की अदालत में ये स्वीकार किया कि उसने वसीम रिजवी के बहकावे में आकर झूठा केस किया था।
पीड़िता की इसी स्वीकारोक्ति पर 30 मई 2025 को उच्च न्यायालय ने इस मामले में सनोज मिश्रा को ज़मानत दे दी थी। इस मामले में कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि झूठे केस से न्याय व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास कम होता है, और प्रभावित व्यक्ति के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचती है उसकी भरपाई नहीं हो सकती।
केस के गहन जांच के बाद दिल्ली तीस हजारी कोर्ट की जस्टिस श्रेया अरोरा मेहता ने केस को पूरी तरह से बंद कर सनोज मिश्र को दोष मुक्त करार दे दिया है।