टीन शेड में ही लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें, दो दुकानों के बीच रहेगा 3 मीटर का फासला; हर दुकान पर 200 लीटर पानी और अग्निशामक यंत्र अनिवार्य
3 नवंबर को सुबह 10 बजे से मिलेगा आवेदन फार्म, अधिक आवेदन आने पर 4 नवंबर को कलेक्ट्रेट में लॉटरी से होगा दुकानों का आवंटन
रायबरेली, 2 नवंबर 2026। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के दौरान आगजनी और हादसों पर अंकुश लगाने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन ने सख्त तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाई जाएंगी। दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पटाखों की बिक्री, भंडारण और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही न हो। शहरी क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी सिटी मजिस्ट्रेट को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उप जिलाधिकारियों को सौंपी गई है।
टीन शेड में ही लगेंगी दुकानें, टेंट-कनात पर प्रतिबंध
प्रशासन ने आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के लिए सुरक्षा के कड़े नियम तय किए हैं। दुकानों के निर्माण में टेंट, कनात या कपड़े का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानें केवल टीन शेड में ही लगाई जा सकेंगी। प्रत्येक दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। नाबालिग बच्चों को दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हर दुकान पर 200 लीटर पानी और अग्निशामक अनिवार्य
आगजनी की आशंका को देखते हुए प्रत्येक अस्थायी दुकान पर 200 लीटर पानी का भंडारण रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ अग्निशामक यंत्र और बालू से भरी बाल्टियां भी रखनी होंगी। किसी भी अस्थायी दुकान को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसी भी आकस्मिक घटना पर तत्काल काबू पाना और जन-धन की संभावित हानि को रोकना है।
शहर में इन चार स्थानों पर लगेंगी पटाखों की दुकानें
जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों के लिए चार स्थान निर्धारित किए हैं—
- जीआईसी द्वितीय मैदान।
- विद्युत विभाग का मैदान, गोरा बाजार।
- आईटीआई का खुला मैदान (राजीव गांधी स्टेडियम)।
- गाढ़ी मुतवल्ली, मुंशीगंज बाईपास किनारे।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानें केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही लगाई जाएंगी।
3 नवंबर को आवेदन, 4 नवंबर को लॉटरी से आवंटन
नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों के लिए आवेदन फार्म 3 नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र लिपिक पटल से वितरित किए जाएंगे। फार्म वितरण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है, जबकि आवेदन पत्र दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जमा किए जाएंगे।
यदि निर्धारित दुकानों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो 4 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल, समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, संबंधित अधिकारी और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि दीपावली पर खुशियों के त्योहार के बीच सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थलों पर, लाइसेंस और सुरक्षा नियमों के दायरे में ही की जा सकेगी।
