प्रयागराज,एस ए नसीम, क़ौमी रिपोर्टर:गर्मियों की छुट्टी के बाद जिला अदालतें और ट्रिब्यूनल्स नई गाइडलाइन के मुताबिक मंडे से खुलेंगी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन अदालतों और टिब्यूनल के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।मिनिमम स्टाफ और मैक्सिमम आठ ज्यूडिशियल अफसरों के साथ रोटेशन बनाकर ज़रूरी मामलों की सुनवाई होगी।
इस दौरान ज़रूरी मामले जैसे 164 के बयान,रिमांड,आई हुई अर्ज़ियों का डिस्पोज़ल और ज़रूरी सिविल मामलों की सुनवाई होगी।नए मामले ज़रूरी हैं या नही इसे अदालतें खुद तय करके सुनवाई करेंगी।
अदालतें जो भी आर्डर देंगी उन्हें सीआईएस पर अपलोड किया जाएगा।बांड वगैरह अक्सेप्ट करना भी अदालतें खुद तय करेंगी।डिस्ट्रिक्ट जज की ज़िम्मेदारी होगी कि पेंडेमिक ऐक्ट के मुताबिक 33 फीसद से ज़्यादा स्टाफ दफ्तर न आये।जारी की गई गाइडलाइन को सख्ती से इम्पलीमेंट किये जाने की बात कही गई है।रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाईकोर्ट आशीष गर्ग ने जारी किया है गाइडलाइन का नोटिफिकेशन।
