क़ौमी रिपोर्टर:शिया वक़्फ़ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रिज़वी की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘absolutely frivolous’. कोर्ट ने वसीम रिज़वी पर अदालत का वक़्त खराब करने के सबब 50 हज़ार का हर्जाना भी लगाया है।
न्यूज़ वेबसाइट लाइव ला के मुताबिक जस्टिस आर एफ नरीमन की बेंच ने पिटीशन खारिज करते हुए इसे absolutely frivolous कहा है।absolutely frivolous का गूगल करने पर जो मतलब सामने आया वह है ‘नितान्त मूर्खतापूर्ण’
वाज़ेह रहे कि वसीम रिज़वी ने पिछले दिनों क़ुरआन पाक की 26 आयतों को होली किताब से हटाए जाने के लिए एक पीआइएल दाखिल की थी।
इस पीआइएल में क्या दलील ओ डॉक्यूमेंट दाखिल किए गये और कौन सी पब्लिक के इंटरेस्ट में यह लिटिगेशन थी यह तो नहीं सामने आया लेकिन कुछ वसूली के लिए बदनाम रहे चैनलों पर उनकी बाइट ज़रूर सामने आई थी।बाइट के मुताबिक क़ुरआन में मोहम्मद साहब के बाद छब्बीस आयतें बाद के खोल्फा ए राशेदीन ने जोड़ दिया था।उनके मुताबिक यही वह 26 आयतें हैं जिनमें दहशतगर्दी के अनासिर मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी पीआइएल को आज खारिज करते हुए उन पर पचास हज़ार का जुर्माना लगाने के साथ ही इसे नितान्त मूर्खतापूर्ण भी बताया।
